रात 10 से सुबह 6 बजे तक किसी भी माध्यम से नहीं होगा राजनैतिक प्रचार
सीहोर 
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता के प्रभावी समय में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डोर टु डोर कैम्पेन, एसएमएस, व्हाट्सएप, काल्स, लाउडस्पीकर आदि अन्य किसी माध्यम से राजनैतिक प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी की निजता एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु यह निर्देश दिये हैं। मान्यता प्राप्त राजनैतिक  दलों के  प्रतिनिधियों को उक्त प्रावधान से अवगत कराया गया है एवं पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।-
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आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई भी विभाग नहीं करेगा निर्माण कार्य
चुनाव आयोग के निर्देशों का हो रहा पालन

सीहोर 

उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने सोमवार को विधानसभा निर्वाचन 2018 के मद्देनजर जिले के सभी शासकीय विभागों की बैठक ली। बैठक में जानकारी दी गई कि आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई भी विभाग किसी प्रकार के निर्माण कार्य नहीं करेगा। जिले के लगभग सभी विभागों से जानकारी दी जा चुकी है। सभी विभाग चुनाव आयोग के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं।

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.व्ही.एम. मशीनों का प्रथम रेण्डमाइजेशन संपन्न 

सीहोर 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े की उपस्थिति में  सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विधानसभा निर्वाचन-2018 हेतु जिले की चारों विधानसभाओं के 1205 मतदान केन्द्रों हेतु ई.व्ही.एम. मशीनों का प्रथम रेण्डमाइजेशन भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार सम्पन्न हुआ। सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा अन्य संबंधित शासकीय सेवक उपस्थित थे। ईव्हीएम मशीनों का रेण्डमाइजेशन पारदर्शिता की दृष्टि से साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है।

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