पाँच होटलों से नौ घरेलू गैस सिलेंडर जप्त
सीहोर
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तरुण कुमार पिथोडे़ के निर्देशानुसार जिला आपूर्ति अधिकारी शैलेष शर्मा के मार्गदर्शन में मंगलवार को घरेलू गैस के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए बनाए गए जांचदल द्वारा होटलों,टेटहाउस,टी स्टॉल के करोबार करने वाले प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जांच की गई। जांच में कुल 5 प्रतिस्ष्ठानों के विरुद्ध कायर्वाही की जाकर कुल 9 घरेलू गैस सिलेंडर जप्त किए गए।निरीक्षण के दौरान शर्मा मावा भंडार से 1, न्यू महाकालरेस्टोरेंट से 1, एवन रेस्टोरेंट से 2, कृष्णा भोजनालय से 3, महावीर भोजनालय से 2 घरेलू गैस सिलेंडर जप्त किए गए। जांच दल में आपूर्ति अधिकारी राजेश तिवारी, विनय सिंह, सुश्री अपूर्वा पारे द्वारा प्रकरण तैयार किए गए। प्रकरण जिला दण्डाधिकारी को भेजे जाएगें। होटल मालिकों द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय और विनियम आदेश की 2000 की कंडिका 3 (1)(ग) का स्पष्ट उलंघ्घन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के अन्तग्रत दण्डनीय अपराध है।
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