मिथ्याछाप खाद्य सामग्री बेचने वाले 22 पर 3 लाख से अधिक का जुर्माना


सीहोर 

कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शनिवार को खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी दीपावली त्योहार को देखते हुए मिठाई दुकानों पर खाद्य सामग्री की निरंतर जांच होती रहे। पारदिर्शिता का ध्यान रखते हुए कार्यवाही की जाए। निरीक्षण के दौरान जांच की जाए कि कहीं मिलावटी खाद्य सामग्री या अन्य वस्तुओं के उपयोग से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। यदि ऐसा है तो उक्त कार्य में लिप्त दोषी पर कार्यवाही की जाए।
 कलेक्टर ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर आवंटित राशन दुकानों का निष्पक्ष रूप से निरीक्षण किया जाए। दुकान पर जांच की जाए कि कितनी पीओएस मशीन बंद है और कितनी चालू हैं, यदि बंद हैं तो कब से है, क्या मशीन वितरण के दिनों में ही खराब होती है या नहीं इस बात की अच्छी तरह पुष्टि करें।
 कलेक्टर ने जिले के सभी खाद्य विभाग में काम कर रहे अधिकरियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि 23 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक पूरे जिले में मिठाई की दुकानों की सूची लेकर कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चत करें। आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए जल्दी ही प्रत्येक दुकान से सेंपल लेकर जांच की जाएगी। मिलावटी खाद्य सामग्री पाए जाने पर विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

22 धराए थे मिथ्याछाप खाद्य सामग्री बेचने वाले, अबतक 3 लाख से अधिक का जुर्माना

 कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए अपर कलेक्टर विनोद कुमार चतुर्वेदी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मिथ्याछाप खाद्य सामग्री पाए जाने पर कुल 3 लाख 87 हजार 500 रुपये का जुर्माना किया है। यह जुर्माना 22 अलग-अलग मिलावटी खाद्य सामग्री के प्रकरणों पर किया गया है। मिलावटी खाद्य सामग्री के कुल 32 प्रकरण दर्ज किये गए थे, जिनमें से 10 प्रकरणों पर कार्यवाही प्रचलित है।


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