धार्मिक परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए ना हो

सीहोर 


 विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े ने सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके क्षेत्र में किसी भी धार्मिक परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए ना हों।
 राजनीतिक विचारों का प्रचार करने के लिए धार्मिक मंच का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी धार्मिक संस्था एवं प्रबंधक अधिनियम का उल्लंघन नही करेगा। कतिपय क्रियाकलापों के लिए धार्मिक संस्थाओं की निधियों या सम्पतियों को उपयोग किसी राजनैतिक दल के फायदे के लिए या किसी राजनीतिक क्रियाकलाप प्रयोजन के लिए कोई ऐसा कार्य नही किया जा सकेगा। कोई भी धार्मिक संस्था, प्रबंधक के तत्वाधान में आयोजित होने वाले धार्मिक समारोह, उत्सव, सत्संग, शोभायात्रा या सभा का उपयोग किसी राजनीतिक क्रियाकलाप के लिए प्रतिबंधित रहेगा।  धार्मिक संस्था दुरूपयोग निवारण अधिनियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए भी अधिकारियों से कहा है कि इस अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर दोषी व्यक्ति को पांच वर्ष तक का कारावास व दस हजार रूपए तक जुर्माने की सजा का प्रावधान है। कोई भी ऐसा कार्य न किया जाए जिससे धार्मिक, मूलवंशी, भाषायी या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदाय के बीच आसंमजस शत्रुता, घृणा या वैमनस्य भावना या अभिवृद्वि हो।
-----------------------------------

निर्वाचन संबंधी शिकायत सी-विजिल पर दर्ज

सीहोर 


विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान आम नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन आदि की शिकायते तुरंत सी-विजिल एप पर कर सकते है इसके लिए अपने एड्रांयड फोन पर गूगल प्ले स्टोर से सी-विजिल एप्लिकेशन डाउनलोड करनी होगी। एप के माध्यम से बीस मीटर की रैंज से ली गई फोटो या दो मिनिट तक का वीडियो अपलोड कर शिकायते दर्ज कराई जा सकती है। प्राप्त होने वाली शिकायतों का 100 मिनिट में शत प्रतिशत निराकरण करना होगा। इसके लिए समयावधि विभिन्न कार्यो के लिए निर्धारित की गई है तदानुसार फोटो या वीडियो अपलोड लोकेशन ट्रेक करने के उपरांत पांच मिनिट में ही र्फ्लाइंग स्क्वाड को सूचना दी जाएगी और उनके द्वारा 15 मिनिट में पहुंचकर कार्यवाही पूरी की जाएगी।
 निर्वाचन संबंधी शिकायतों की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रबंध कलेक्टर द्वारा सुनिश्चित किए गए है आम आदमी अपनी निर्वाचन संबंधी शिकायतें टेलीफोन अथवा टोल फ्री नम्बरों पर सीधे अवगत करा सकते है इसके लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर टोल फ्री और टेलीफोन नम्बर जारी किए गए है राज्य स्तर पर अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए आमजन 1950  नम्बर का उपयोग कर सकते है

-----------------------------------
मुद्रक और प्रकाशक का नाम पता जरूरी

सीहोर 


कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े ने चुनाव प्रचार के लिए छपवाए जाने वाले बैनर, पोस्टर और पम्पलेट के संबंध में लोक अधिनियम प्रतिनिधित्व की धारा 127 ए में किए प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया है।
 धारा 127 ए में निहित प्रावधानों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति एसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर मुद्रित तथा प्रकाशित नहीं कराएगा जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम पते नहीं  होंगे। उपबंधों के पालन में दिए गए निर्देशों के तहत मुद्रक द्वारा मुद्रित सभी निर्वाचन संबंधी पम्पलेटों, पोस्टर्स या इसी तरह की अन्य सामग्री के मुखपृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशन के नाम-पते अंकित किए जायेंगे। मुद्रक द्वारा कंडिका 3 में उल्लेखित पत्रों के साथ परिशिष्ठ-2 भी अपने हस्ताक्षर से प्रस्तुत की जायेगी। निर्देशों का पालन न होने की दशा में मुद्रक का प्रेस लायसेंस निरस्त करने के साथ अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।
-----------------------------------

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध

सीहोर 


कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े ने निर्वाचन कार्य के सुचारू रूप से संपादन के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की आवश्यकता तथा निर्वाचन के महत्व को देखते हुए सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि जिन कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगी हुई है वह जिला जिला निर्वाचन कार्यालय में आवदेन प्रस्तुत करेंगे एवं जिन कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन कार्य में नहीं लगी है उन्हें केवल दो दिवस तक का अवकाश चाहिए, जो कि मतदान दिवस से अलग हो, के प्रकरणों में वह अपने-अपने मुख्यालय के अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।
Share To:

Post A Comment: