26 नवम्बर को शाम 05 बजे से मतदान केन्द्रों की 200 मीटर
की परिधि में लागू होगी धारा 144

सीहोर,


विधानसभा निर्वाचन के दौरान मतदान केन्द्रों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा निष्पक्ष चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े द्वारा जिले के विधानसभा क्षेत्र बुधनी-156, आष्‍टा-157, इछावर-158 एवं सीहोर-159 के अंतर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत निषोधात्मक आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी यह आदेश जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्रों की 200 मीटर तक की सीमा क्षेत्र में प्रभावी होगा। यह आदेश मतदान दिवस 28 नवम्बर को 48 घण्टे पहले से अर्थात 26 नवम्बर को प्रातः 07 बजे से मतदान समाप्ति के आगामी 24 घण्टे तक अर्थात 29 नवम्बर को शाम 05 बजे तक कुल 72 घण्टे के लिए लागू रहेगा।
जारी आदेश के तहत निर्धारित अवधि में मतदान स्थलों के 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति स्थानीय परिशांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह को न तो एकत्रित करेगा, न ही क्षेत्र में जुलूस निकालेगा, न ही नारेबाजी करेगा और न ही ऐसा पर्चा आदि वितरित करेगा जिससे अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 26 नवम्बर को शाम 05 बजे के पश्चात किसी भी प्रकार से किया जाने वाला चुनाव प्रचार, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, नुक्कड़ सभाएं तथा आम सभाएं पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। इस अवधि में अभ्यार्थियों द्वारा किया जाने वाला डोर टू डोर केम्पेनिंग प्रतिबंध की परिधि में नहीं होगा अर्थात डोर टू डोर केम्पेनिंग पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है।
-----------------                            

 शाम 5 बजे से मतदान समाप्ति तक बन्द रहेंगी मदिरा दुकाने

सीहोर,


विधानसभा चुनाव 28 नवम्बर को होने वाले मतदान को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े द्वारा 26 नवम्बर 2018 की शाम 5 बजे से 28 नवम्बर 2018 को मतदान समाप्ति तक सम्पूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस अवधि में जिले में संचालित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रखने के साथ ही होटल, रेस्टोरेन्ट, कल्ब और मदिरा बेचने-परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा किसी भी व्यक्ति को मदिरा बेचने, परौसने की अनुमति नही होगी। उत्पादन ईकाईयो में निर्यात एवं परिवहन पूर्ण रूप से बन्द रहेगा।
-----------------                            

जिले में ठहरने वालों की जानकारियाँ थानों में देनी होगी

सीहोर,


कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े ने सराय अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के सभी होटल, लॉज, सरॉय, धर्मशाला के मालिकों एवं प्रबंधकों को आदेशित किया है कि उनके संस्थानों में ठहरने वालो की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं अनुविभागीय/कार्यपालिका दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करें।
        कलेक्टर ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान बाहर से आने वाले व्यक्तियों में आसामाजिक तत्व जिले में घुसपैठ कर सकते है जिससे शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो सकता है। शांति व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है, जो जिले में 13 दिसम्बर तक प्रभावशील होगा। संबंधितों को प्रतिदिन आगामी दिवस की सायं पांच बजे तक ठहरने वालों की जानकारियाँ प्रस्तुत करनी होगी।
-----------------

                           
श्रमिकों के लिये मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश

सीहोर, 


 मध्यप्रदेश में श्रम आयुक्त ने विधानसभा चुनाव के दौरान 28 नवम्बर को होने वाले मतदान के लिये श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश दिये जाने के निर्देश जारी किये हैं। श्रम आयुक्‍त के निर्देशानुसार जारी परिपत्र में कहा गया है कि जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपकरण में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह दैनिक मजदूर हो अथवा आकस्मिक श्रेणी का श्रमिक हो, उसे मतदान प्रक्रिया में शामिल होने के लिये सवैतनिक अवकाश दिया जाये। परिपत्र में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135-ख का भी उल्लेख किया गया है। ऐसा श्रमिक, जो ऐसे उद्योग या स्थापना में कार्यरत है, जो उस विधानसभा क्षेत्र से बाहर है, जहाँ आम निर्वाचन हो रहे हैं, उस श्रमिक को भी मतदान में भाग लेने के लिये सवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी।
निर्देशित किया गया है कि यदि किसी नियोजक द्वारा प्रावधान का उल्‍लंघन किया जाता है  तो उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना या एक माह का कारावास अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह कार्यवाही भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा 188 के अन्‍तर्गत की जाएगी
Share To:

Post A Comment: