जिले की चारों विधानसभाओं के सामान्य प्रेक्षकों का हुआ आगमन
सीहोर,
विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए चुनाव आयोग द्वारा सीहोर जिले की चारों विधानसभाओं बुदनी-156, आष्टा-157, इछावर-158 एवं सीहोर-159 के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षकों का आगमन हो चुका है। बुदनी विधानसभा क्षेत्र के लिए सामान्य प्रेक्षक ओम प्रकाश देशमुख (आई.ए.एस) नियुक्त किए गए हैं। इनका मोबाइल नंबर 9407350150 है। इसी प्रकार इछावर विधानसभा क्षेत्र के लिए सामान्य प्रेक्षक श्री टी. रंजीत सिंह नियुक्त किए गए हैं। इनका मोबाइल नंबर 9691517260 है।
विधानसभा क्षेत्र 157-आष्टा के लिए आब्जर्वर श्री डी.एस.मंगत (2005 बैच के आइएएस अधिकारी) को नियुक्त किया गया है, इनका मोबाईल नंबर 9406855822 है। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र सीहोर-159 के लिए आब्जर्वर श्री वी.अनबुक्कुमार (2004 बैच के आइएएस अधिकारी) को नियुक्त किया गया है, इनका मोबाईल नंबर 9691394245 है। विधानसभा निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत व जानकारी के लिए सामान्य प्रेक्षकों से संपर्क किया जा सकता है।
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सामान्य प्रेक्षक ने किया बुदनी रिटर्निंग कार्यालय का निरीक्षण सीहोर,
बुदनी विधानसभा क्षेत्र के लिए ओमप्रकाश देशमुख द्वारा बुदनी रिटर्निंग कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी से चर्चा करते हुए निर्वाचन कार्यालय से चुनाव संबंधी जानकारी प्राप्त की। निर्वाचन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्याशी द्वारा दिए गए शपथ पत्रों को उन्होंने सुक्ष्मता से देखा साथ ही जानकारी ली कि नामांकन फार्म जमा करते समय विडियोग्राफी की गई है या नहीं। प्रेक्षक ने रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय की निर्वाचन शाखा में स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण भी किया।टी.रंजीत सिंह ने किया मीडिया प्रमाणिकरण एवं निगरानी कक्ष का निरीक्षण
इछावर विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक टी.रंजीत सिंह ने शनिवार को मीडिया प्रमाणिकरण एवं निगरानी कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने संधारित रिकार्ड का अवलोकन किया।
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व्यय मदो के लेखा संधारण संबंध प्रशिक्षण संपन्न
सीहोर,
विधानसभा निर्वाचन 2018 के को लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े की अध्यक्षता में निर्वाचन व्यय मदो के लेखा संधारण संबंधी एक दिवसीय प्रशिक्षण जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित किया गया।प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर ने राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय का ब्यौरा दाखिल करना होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी को प्रचार-प्रसार के लिए 28 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा बताई गई तिथि पर अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से लेखा प्रस्तुत करें। अभ्यर्थी को हर स्थिति में 11 जनवरी तक लेखा का ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। नामांकन जमा करने की तिथि से मतदान तक व्यय की गणना की जाएगी।
लेखादल के नोडल अधिकारी अमन पस्तोर एवं श्रीमती आरती शर्मा ने विस्तार से अभ्यर्थियों को व्यय संबंधी जानकारी दी। जैसा की पूर्व में निर्देशित किया गया है, अभ्यर्थी को अपने नाम से या स्वयं के ऐजेंट के साथ नया बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है। 20 हजार रुपए से अधिक का भुगतान चैक के माध्यम से ही करना होगा। किसी भी अभ्यर्थी को अन्य किसी पार्टी का प्रचार-प्रसार करते पाया गया तो यह भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आएगा।
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