आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त प्राचार्या निलंबित
सीहोर, एमपी मीडिया पाइंट
जिला शिक्षा अधिकारी एसपी त्रिपाठी द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोठरी प्राचार्य (वर्तमान प्राचार्य शासकीय उमावि.पाटन) श्रीमती रूपश्री नागेश के विरुद्ध थाना विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन में पंजीबद्ध प्रकरण कमांक 377/16 धारा 7,12,13(1) डी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 में अभियोग विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्राचार्य श्रीमती रूपश्री नागेश के विरुद्ध चालान प्रस्तुत होने से म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) बी के प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया। निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय शिक्षा अधिकारी सीहोर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में प्राचार्य रूपश्री नागेश को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।
सीहोर, एमपी मीडिया पाइंट
जिला शिक्षा अधिकारी एसपी त्रिपाठी द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोठरी प्राचार्य (वर्तमान प्राचार्य शासकीय उमावि.पाटन) श्रीमती रूपश्री नागेश के विरुद्ध थाना विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन में पंजीबद्ध प्रकरण कमांक 377/16 धारा 7,12,13(1) डी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 में अभियोग विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्राचार्य श्रीमती रूपश्री नागेश के विरुद्ध चालान प्रस्तुत होने से म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) बी के प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया। निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय शिक्षा अधिकारी सीहोर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में प्राचार्य रूपश्री नागेश को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।
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