मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना की राशि 51 हजार की गई,
विवाह और निकाह की तिथियॉं घोषित

सीहोर,  एमपी मीडिया पाइंट 


राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजनान्तर्गत सहायता राशि 28000 से बढ़ाकर 51000 रूपये कर दी गई है। इस राशि में से सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु अधिकृत निकायों को 3,000 रूपये प्रति कन्या के मान से, सामग्री की कीमत 5,000 तथा शेष राशि 43,000 कन्या के बैंक खाते में जमा की जायेगी। साथ ही आदिवासी अंचलों में जनजातियों में प्रचलित विवाह प्रथा के अंतर्गत होने वाले विवाह चाहे सामूहिक विवाह हो या एकल सम्पन्न किए गए हों, विवाह सहायता की पात्रता रहेगी। सहायता की राशि का लाभ प्राप्त करने के लिये आयु  सीमा का बंधन समाप्त किया गया है। इच्छुक हितग्राही संबंधित जनपद एवं नगरीय निकाय कार्यालय में संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त करने के साथ आवेदन कर सकते हैं।

      मुख्यमंत्री कन्या विवाह और मुख्यमंत्री कन्या निकाह योजना के अन्तर्गत की जाने वाली शादी सम्मेलन के लिए सामाजिक न्याय विभाग द्वारा तिथियॉं निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथियों में जिले की समस्त जनपद पंचायतों, नगरीय निकायों से न्यूनतम 50-50 कन्याओं की शादी कराने का लक्ष्य सम्बन्धित जनपद पंचायत सीईओ एवं नगरीय निकायो के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को दिये गये है। जिला स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत से 03-03 कन्याओं तथा नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्ड से 04-04 कन्याओं के विवाह के लक्ष्य निर्धारित किए गए है।  
      मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शादी सम्मेलन की तिथियॉं 17 और 31 जनवरी, 10 एवं 15 फरवरी, 8, 14 मार्च, 15, 19, एवं 22 अप्रैल 6, 30 मई, 4, 17 एवं 25 जून 6, 10 जुलाई 22, 28 नवम्बर और 5 एवं 12 दिसम्बर  की तिथि निर्धारित की गई है। 
      इसी तरह मुख्य मंत्री कन्या निकाह योजना में शादी सम्मेलन की तिथियॉं 9 एवं 27 जनवरी, 5, 17 फरवरी, 3 एवं 20 मार्च 11 एवं 21 अप्रेल, 2 मई, 9 एवं 16 जून, 10 एवं 21 जुलाई, 25 अगस्त, 16, 27 अक्टूबर, 14 एवं 24 नवम्बर और 4, 15 दिसम्बर  की तिथि निर्धारित की गई है।
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शीत लहर में उद्यानिकी फसलों के बचाव संबंधी सुझाव जारी

सीहोर, 


      जिले में उद्यानिकी फसलों का उत्पादन करने वाले सभी किसानों के लिये सुझाव जारी किए गये हैं कि वर्तमान में वायु में अत्यधिक नमी की कमी, कडाके की सर्दी एवं सायं काल में हवा के अचानक रूक जाने तथा भूमि के निकट का तापमान अत्यंत कम होने से उद्यानिकी फसल जैसे- टमाटर, मिर्च, बैंगन, एवं पपीता आदि की फसलें पाले से प्रभावित होती है। जिससे पत्तियां एवं फलों पर धब्बे पड़ जाते है तथा पत्तियां सूख कर मुरझा जाती है अत: किसान पाले से अपनी फसलों को बचाने के लिए खेत में सिंचाई करें ताकि भूमि का तापमान कम न हो ।

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फरार आरोपियों पर इनाम घोषित

सीहोर, 05 जनवरी, 2019


पुलिस अधीक्षक सीहोर श्री राजेश सिंह चंदेल ने विभिन्न धाराओं में लिप्त 2 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कराने अथवा गिरफ्तारी में सहायता करने वाले व्यक्ति को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।  पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फरार आरोपी देवरत पिता भागीरथ मेवड़ा निवासी ग्राम छतरी थाना अहमदपुर जिला सीहोर एवं अज्ञात आरोपी पर 3 हजार रुपये के नगद इनाम की उद्घोषणा की है। पुलिस अधीक्षक श्री चंदेल ने उद्घोषणा जारी की है कि जो भी व्यक्ति उक्त आरेपियों की गिरफ्तारी में सहयोग करेगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। सूचना देने वाले का नाम सर्वथा गोपनीय रखा जाएगा।

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जिला स्तरीय बस स्टेण्ड संचालन एवं व्यवस्थापन के
संबंध में बैठक 7 जनवरी को  

सीहोर,  एमपी मीडिया पाइंट 


जिला स्तरीय बस स्टेण्ड व्यवस्थापन एवं सुचारु रूप से संचालन किये जाने के संबंध में जिला स्तरीय समिति की प्रथम बैठक 7 जनवरी को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक के उपरांत आयोजित की जाएगी।

      अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में यात्रियों के लिये छायादार बैठने की व्यवस्था, साफ-सफाई/रंगाई/पुताई, शुद्ध पेयजल, विद्युत, यात्री वाहनों/निजी वाहनों के पार्किंग की समुचित व्यवस्था, अतिक्रमणमुक्त बस स्टेण्ड, पशु बाधाओं से मुक्त, पूछताछ कक्ष की व्यवस्था, परिवाहन समय सारणी, एवं नियत किराये के प्रदर्शन की व्यवस्था (डिस्प्ले बोर्ड), स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री की उपलब्धता, बस स्टेण्ड परिसर में पानी का भराव एवं कीचड़ मुक्त, पुलिस चौकी/पुलिस सहायता केन्द्र की व्यवस्था, बस स्टेण्ड प्रभारी की नियुक्ति आदि विषयों से सबंधित जिला स्तरीय बस स्टेण्ड व्यवस्थापन एवं प्रबंधन समिति की बैठक में जिला स्तरीय बस स्टेण्ड एवं नगरीय निकाय स्तरीय बस स्टेण्ड की अद्यतन स्थिति एवं बिन्दु अनुसार व्यवस्थापन एवं संचालन के संबंध में चर्चा की जाएगी। बैठक में समिति सदस्य अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चत करें।
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खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन पर 31 प्रकरणों में लगभग 4 लाख का जुर्माना
वर्ष 2018 में लिए गए 285 नमूने, अवमानक के 41 प्रकरणों में की गई न्यायिक कार्यवाही

सीहोर, एमपी मीडिया पाइंट 


खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा वर्ष 2018 में कुल 285 खाद्य सामग्री के नमूने जिले के विभिन्न ब्लाकों से लिए थे। 41 नमूनों पर अग्रिम कार्यवाही कर न्यायिक निर्णायक अधिकारी सीहोर के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए गए जिसमें 31 प्रकरणों में कुल 3 लाख 96 हजार 500 रूपए के जुर्माने से अवमानक प्रकरण सिद्ध पाए जाने पर दण्डित किया गया है।

      मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॅ.प्रभाकर तिवारी ने जानकारी दी कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा विगत वर्ष 285 खाद्य सामग्री के नमूने संपूर्ण जिले में संचालित दुकानों, होटल, रेस्टारेंट से लिए गए। अवमानक व मिथ्याछाप पाए गए 41 नमूनों पर अग्रिम कार्यवाही कर न्यायिक निर्णायक अधिकारी सीहोर के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए गए। इनमें से 31 प्रकरणों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध 3 लाख 96 हजार 500 सौ रूपए के जर्माने से दण्डित किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सघन जांच के निर्देश दिए गए है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती भावना ठाकुर एवं श्रीमती रीता शुक्ला को ब्लाक सीहोर, नसरूल्लागंज, इछावर एवं रेहटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है वहीं श्रीमती सारिका गुप्ता,श्रीमती कीर्ति मालवीय तथा कुमारी दीपाली कांगे को आष्टा, बुदनी एवं श्यामपुर ब्लाक में सघन जांच की जिम्मेदारी सौंपकर निर्देशित किया गया है कि वे खाद्य पदार्थों की सघन जांच कर सेंपल प्राप्त करें तथा अवमानक पाई गई  सामग्री पर संबंधितों के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करें।
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