तम्बाकू उत्पाद बेचने पर 6 दुकानदारों से वसूला गया 1200 रूपए का जुर्माना,
जिला चिकित्सालय, ट्रामा सेंटर,एमसीएच सेंटर के 100 मीटर के दायरे में
 दुकानदार बेच रहे थे तम्बाकू उत्पाद

सीहोर, एमपी मीडिया पाइंट
      

जिला चिकित्सालय, ट्रामा सेंटर तथा मातृ-शिशु स्वास्थ्य केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद गुटखा, सिगरेट, बीड़ी विक्रय किए जाने पर आज जिला तम्बाकू नियंत्रण अधिकारी डॉ.पदमाकर त्रिपाठी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती भावना ठाकुर  द्वारा 6 विक्रयकर्ता दुकानदारों से 1200 रूपए का जुर्माना वसूला गया।

      मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा (4) के अंतर्गत शासकीय संस्थानों, स्कूल, कालेजों, शासकीय चिकित्सालयों तथा सार्वजनिक स्थलों के आसपास अथवा 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना अथवा उपयोग करना प्रतिबंधित व कानूनन अपराध है। आज दोपहर जिला तम्बाकू नियंत्रण अधिकारी डॉ.पदमाकर त्रिपाठी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती भावना ठाकुर ने जिला चिकित्सालय, ट्रामा सेंटर एवं मातृ शिशु स्वास्थ्य केन्द्र के आसपास एवं 100 मीटर के दायरे में स्थित दुकानों की सघन जांच की जिसमें  आधा दर्जन दुकानदारों द्वारा  तम्बाकू उत्पाद बेचते पाए जाने पर दुकान संचालकों से 200 रूपए प्रति दुकानदार के हिसाब से 1200 रूपए का  जुर्माना वसूल किया गया।
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