सूचनाओं पर अपराध नियंत्रण के लिए विशेष रूप से गठित पुलिस की टीम काम करेगी, पुलिस मुख्यालय से जारी हुआ व्हाट्सएप नंबर
राजन मिश्रा / गणेश पांडे
22 मई 2020
पटना - बढ़ते अपराध और हो रहे भ्रष्टाचार के मद्देनजर डीजीपी के आदेश पर पुलिस मुख्यालय ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है. उस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आपके जिले में किसी स्तर के पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई शिकायत हो तो आप उस पर सबूत के साथ सूचना भेज सकते हैं. आप की सूचना के बाद वरीय अधिकारियों की टीम सत्यापित करेगी और जरूरत होगी तो स्थल पर जाकर जांच भी करेगी.बिहार पुलिस मुख्यालय ने व्हाट्सएप नंबर 94316 02301 जारी किया है.
बिहार पुलिस मुख्यालय ने व्हाट्सएप नंबर 9431602301 जारी किया है.
गलत सूचना देना भी जुर्म है इससे पुलिसकर्मियों का मनोबल गिरता है. ऐसे सूचनाओं को देने वाले लोगों को दंडित भी किया जा सकता है इसलिए अफवाह और गलत सूचनाओं से परहेज करना आवश्यक है
राजन मिश्रा / गणेश पांडे
22 मई 2020
पटना - बढ़ते अपराध और हो रहे भ्रष्टाचार के मद्देनजर डीजीपी के आदेश पर पुलिस मुख्यालय ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है. उस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आपके जिले में किसी स्तर के पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई शिकायत हो तो आप उस पर सबूत के साथ सूचना भेज सकते हैं. आप की सूचना के बाद वरीय अधिकारियों की टीम सत्यापित करेगी और जरूरत होगी तो स्थल पर जाकर जांच भी करेगी.बिहार पुलिस मुख्यालय ने व्हाट्सएप नंबर 94316 02301 जारी किया है.
यदि कोई बिहार पुलिस का अधिकारी या सिपाही अगर आपके साथ बदसलूकी करे या फिर कानून के साथ खिलवाड़ करे या फिर माफिया से सांठ-गाँठ करे तो तुरत उसकी शिकायत पुलिस मुख्यालय की जा सकती है जिस पर कार्रवाई करते हुए संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी लेकिन यदि गलत शिकायत किया गया तो उल्टे फंस भी जायेगें. डीजीपी के आदेश पर पुलिस मुख्यालय ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है. उस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आपके जिले में किसी स्तर के पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई शिकायत हो तो आप उस पर सबूत के साथ सूचना भेज सकते हैं.
इस नंबर पर आप किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ साक्ष्य के साथ शिकायत कर सकते हैं. बिहार पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि अगर किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई शिकायत हो, जैसे उनके अपराधियों से मिलीभगत, जनता के साथ दुर्व्यवहार, अनुसंधान में निजी लाभ के लिए गड़बड़ी करना, शराब माफियाओं से मिलीभगत या अन्य कोई शिकायत हो तो 22 तारीख से 31 तारीख यानी 10 दिनों के भीतर सबूत के साथ इस फोन नंबर पर सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक व्हाट्सएप करें.
इस नंबर पर आप किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ साक्ष्य के साथ शिकायत कर सकते हैं. बिहार पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि अगर किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई शिकायत हो, जैसे उनके अपराधियों से मिलीभगत, जनता के साथ दुर्व्यवहार, अनुसंधान में निजी लाभ के लिए गड़बड़ी करना, शराब माफियाओं से मिलीभगत या अन्य कोई शिकायत हो तो 22 तारीख से 31 तारीख यानी 10 दिनों के भीतर सबूत के साथ इस फोन नंबर पर सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक व्हाट्सएप करें.
पुलिस मुख्यालय ने लोगों से अपील किया है कि चोरी डकैती लूट,रंगदारी मांगने वाले अपराधी और अपराधी गिरोह के बारे में शराब जुआ लॉटरी गेसिंग का कारोबार करने वाले लोगों के बारे में भी विस्तार से सूचना दें. सूचना को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा और कभी भी किसी को सूचना देने वाले के बारे में जानकारी नहीं होगी. आपकी सूचना पर अपराध नियंत्रण के लिए विशेष रूप से गठित पुलिस की टीम काम करेगी इससे अपराध नियंत्रण में सहायता मिलेगी.
गौरतलब हो कि अपराध और अपराधी को काबू करने को ले समय-समय पर पुलिस मुख्यालय द्वारा नए-नए व्यवस्थाओं को अपनाया जाता है ताकि अपराधियों के साथ-साथ भ्रष्टाचार में लिप्त लोग भी बेनकाब हो इसी कड़ी में पुलिस मुख्यालय कहा है कि पुलिस प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए यह कार्यक्रम और एक-एक कर बिहार के सारे जिलों में चलेगा. अभी शुरुआत सीतामढ़ी से हुई है. पुलिस मुख्यालय ने यह भी कहा है कि व्यक्तिगत दुर्भावना से किसी के बारे में गलत सूचना देना भी जुर्म है इससे पुलिसकर्मियों का मनोबल गिरता है. ऐसे सूचनाओं को देने वाले लोगों को दंडित भी किया जा सकता है इसलिए अफवाह और गलत सूचनाओं से परहेज करना आवश्यक है
गौरतलब हो कि अपराध और अपराधी को काबू करने को ले समय-समय पर पुलिस मुख्यालय द्वारा नए-नए व्यवस्थाओं को अपनाया जाता है ताकि अपराधियों के साथ-साथ भ्रष्टाचार में लिप्त लोग भी बेनकाब हो इसी कड़ी में पुलिस मुख्यालय कहा है कि पुलिस प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए यह कार्यक्रम और एक-एक कर बिहार के सारे जिलों में चलेगा. अभी शुरुआत सीतामढ़ी से हुई है. पुलिस मुख्यालय ने यह भी कहा है कि व्यक्तिगत दुर्भावना से किसी के बारे में गलत सूचना देना भी जुर्म है इससे पुलिसकर्मियों का मनोबल गिरता है. ऐसे सूचनाओं को देने वाले लोगों को दंडित भी किया जा सकता है इसलिए अफवाह और गलत सूचनाओं से परहेज करना आवश्यक है
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