नाबालिक दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने 20 वर्ष का सजा सुनाया
4 वर्षीय पीड़िता को दिया जाएगा 5 लाख का मुआवजा
एक संवाददाता
मधुबनी - जिले के साहरघाट थाना क्षेत्र में घटित एक गांव में 4 वर्षीय एक नाबालिक के साथ दुष्कर्म की मामला काफी सनसनी मचा रखा था। धटना मामला के संबंध में उस समय जानकारी प्राप्त हुई थी कि पीड़िता जब अपने दादा के साथ घर के बाहर मचान पर सोई हुई थी। रात के एक बजे पीरिता की मां की नींद खुली तो बच्ची को मचान पर नहीं पाकर अनहोनी से ग्रसीत हो परेशान हो गई। इस बात को लेकर महिला ने परिवार के लोगों को बताई और परिवार के सभी लोग मिलकर बच्ची को खोजने लगे। इसी बिच कुछ दूर हटकर लोगों को कुछ आवाज सुनाई दीया। तो सभी लोग जा कर देखा जहां अभियुक्त मनोज यादव नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था। बच्ची दर्दसे कराह रही थी। लोगों ने दुष्कर्मी को पकर लिया और साहरघाट पुलिस को सुपुर्द कर दिया। वही बच्ची को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया। थाना पुलिस ने पकरे गए दुष्कर्मी के विरुद्ध 376 दुष्कर्म एवं 3, 4 पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर दुष्कर्मी को न्यायिक हिरासत मे भेज दिया। वही मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए 376 दुष्कर्म एवं 3, 4 पोक्सो एक्ट में सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रुपया नहीं देने पर अभियुक्त को अलग से छे महीने की जेल की सजा काटना पड़ेगा। साथ ही न्यायालय के आदेश से पीरिता को 5 लाख की मुआवजे की राशी अलग से दी जाएगी।
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