मशरक के  पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह दोषी करार, 29 को सुनाई जाएगी सजा


रिपोर्ट - अनमोल कुमार / राजन मिश्रा 

छपरा - लगभग 28 साल पहले हुए एक हत्या मामले में शुक्रवार को छपरा के एमपी-एमएलसी कोर्टने मशरख के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को दोषी ठहराया है. साथ ही 29 अप्रैल को सजा सुनाने का फैसला लिया है. इस फैसले के बाद से पूर्व विधायक के परिवार और समर्थकों के बीच उदासीनता छाई हुई है.हत्या मामले में दोषी: दरअसल, घटना पानापुर थाना क्षेत्र के तुर्की निवासी शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता के अपहरण के उपरांत हुई हत्या मामले का है. इस मामले में सांसद और विधायक के आपराधिक मामले की त्वरित निष्पादन के लिए बने विशेष कोर्ट के न्यायाधीश सह एडीजे सप्तम सुधीर सिन्हा ने फैसला सुनाया है. उन्होंने पानापुर थाना कांड संख्या 9/96 के सत्र वाद 588/09 में मशरक के तीन बार रहे विधायक तारकेश्वर प्रसाद सिंह को हत्या एवं अपहरण मामले में दोषी करार दिया है.

29 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा: बताते चले कि इसी कांड में दो अभियुक्त संजीव सिंह एवं पूर्व मुखिया देवनाथ राय को कोर्ट ने साक्षय के अभाव में बरी कर दिया है. अपर लोक अभियोजक ध्रुवदेव सिंह ने अभियोजन की ओर से डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता समेत कुल छह गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई.पानापुर थाना में दर्ज थी प्राथमिकी:वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता त्रियोगी नाथ सिन्हा, संजीत कुमार, प्रकाश ओझा, अनिल कुमार सिंह ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखा. विदित हो कि 10 जनवरी 1996 को पानापुर थाना क्षेत्र के तुर्की निवासी व मृतक के भाई बाबूलाल गुप्ता ने पानापुर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह समेत अन्य द्वारा अपने भाई का अपहरण कर हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए उन्हें मामले में अभियुक्त बनाया था. ज्ञात हो कि अपहरण के दो दिन बाद शत्रुघ्न प्रसाद का शव मोतिहारी के डुमरिया पुल के नीचे नदी में मिला था.

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